| नियम एवं शर्ते :- | 
| अ. संस्था ऋण सदस्यों के बीच में प्रदान करती है | 
| ब. ऋणधारक संस्था का सदस्य होगा तभी संस्था तभी उसे ऋण प्रधान करेगी व उस ऋणधारक का संस्था में अंशपूजी जमा होना अनिवार्य हैं। | 
| 1. सदस्य के द्वारा लिये गये ऋण पर संस्था के द्वारा जो ऋण प्रतिशत तय किया हे संस्था उशी ऋण पर व्याज लेगी । | 
| 2- न्यूनतम ऋण राशि 5000 रुपये एंव आगे 500 रुपये के गुणांक में सदस्य को दी जायेगी। | 
| 3. ऋण वही सदस्य ले सकता हैं जिसका बचत खाता 06 माह पुराना हो गया हो और उस में प्रति माह देन लेन किया जा रहा हो तथा अंशपूंजी जमा हो। | 
| 4. संस्था में सदस्य बनने के 6 माह तक बचत करने वाले नियमित सदस्य को ही ऋण लेने तथा जमानत देने की पात्रता होगी। | 
| 5. प्रत्येक सदस्य को निर्धारित समय सीमा में ऋण चुकाना अनिवार्य होगा तथा समय सीमा में ऋण न चुकाये जाने पर सदस्य व्यतिक्रमि (डिफाल्टर) माना जायेगा तथा 1.% अतिरिक्त व्याज दण्ड के रुप में लिया जावेगा। | 
| 6 .ऋण की किस्त माह वार तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक सदस्य की सुविधा अनुसार की जावेगी। | 
| 7. इस ऋण योजना की शर्तो में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार संस्थापक प्रबंधन समिति को होगा। | 
| 8. सदस्य को ऋण देना अथवा ना देना संस्था समिति के संचालक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा। | 
| 9. सदस्य को ऋण लेने हेतु आवष्यक दस्तावेज निम्न देने होगे। | 
| अ- ऋण आवेदन माग पत्र। | 
| ब- आय का प्रमाण पत्र एवं स्वयं के दो रंगीन फोटू, हस्ताक्षर युक्त 13 ब्लेन्क चैक। | 
| स. पते के प्रमाण के लिये - राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, वेतन पर्ची पते के साथ, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, नल का बिल, बैंक खाते का विवरण, तथा किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्रपत्र। इन में से कोई भी एक प्रमाण होना अनिवार्य हैं। | 
| द. पहचान के प्रमाण के लिये - वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रयविंग लाइसेंस। इन में से कोई भी एक प्रमाण होना अनिवार्य हैं। | 
| नोट- यह ऋण योजना केवल संस्था के सदस्यों के लिये ही मान्य हैं। | 







