About Us:- Sangam City Sakh Sahakari Sanstha Maryadit
Under Registered Madhya Pradesh Co-operative Societies Act-1960
संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित की कार्यप्रणाली।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था को संचालक मण्डल द्वारा संचालित किया जाता हैं तथा सभी योजना एवं नीति निर्धारण का काम भी संचालक मण्डल के अधिकारों में निहित हैं। संस्था अपनी विभिन्न जमा एवं ऋण योजनाओं द्वारा आम आदमी के आर्थिक विकास के लिये प्रयत्नशील हैं।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित की विभिन्न योजनाये।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था वर्तमान में जमाओं के क्षेत्र में मियादी जमा (एफ.डी.) धन वृद्धि आवर्ती (आर.डी) मासिक आय योजना, दैनिक जमा योजना, ऋण योजना, पेंशन योजना, कन्यादान योजना, क्षात्र योजना आदि विभिन्न प्रकार कि जमा योजनाये संचालित करती हैं।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित की जमा राशियों का उपयोग।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था जमाओं के रुप में प्राप्त धनराशि को अपने सदस्यो को ऋण के रुप में उधार देने में धन का उपयोग करती हैं। संस्था का ऋण व्यापार एवं छोटे ऋण के रुप में किया जाता हैं। तथा संस्था अपने सदस्यो के बीच लेन देन करती हैं।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित में जमा राशि कि सुरक्षा।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था में जमा राशि कि सुरक्षा के लिये सरकार ने कानून बना रखे हैं। जिन का पालन करना वैधानिक रुप से आवश्यक हैं। इसके अन्तर्गत किसी भी सहकारी संस्था के पास अपने सदस्यों का फण्ड होना आवश्यक हैं। सरकार द्वारा निर्धारित इस पूंजी पर्याप्तता मापदंड का संस्था द्वारा पूर्ण रुप से पालन किया जाता हैं।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित में निवेशक कौन हो सकता हैं।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था में कोई भी वयस्क व्यक्ति हिन्दु अविभाजित परिवार कम्पनी भागीदारी फर्म ट्रस्ट संस्था आदि जो संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित के सदस्य बन सकते हैं। और जमा योजना में निवेश कर सकते हैं।
संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित में सदस्य कैसे बने?
संगमसिटी साख सहकारी संस्था मर्यादित मे सदस्य बनने के लिये 10 रुपये सदस्यता एवं 100/- रुपये हिस्सा राशि देकर सदस्यता के लिये निर्धारित फार्म में आवेदन किया जा सकता हैं।
सदस्य कौन बन सकता है?
कोई भी वयस्क व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, भागीदारी फर्म, ट्रस्ट, संस्था तथा सहकारी समितिया आदि। जो सोसायटी के क्षेत्राधिकार का मूल निवासी है, या संस्था के कार्यक्षेत्र में रोजगाररत अथवा कार्यरत है, सोसायटी का सदस्य बन सकता है। सोसायटी के गठन के समय यह निर्धारित किया गया था कि सोसायटी का मुख्य उदेश्य कमाना नहीं रहेगा अपितु अपने सदस्यों के मध्य, बचत को प्रोत्साहिन करना तथा रोजगार हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को उन्नत बनाना हमारा प्रमुख उदेश्य होगा। इसी उदेश्य को ध्यान में रखते हुए सोसायटी आज कार्यरत है।
सदस्यता प्रक्रिया
1. काई भी व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन सकेगा, जिसे समिति की सेवाओं की आवश्यकता हो, तो संविदा करने में सक्षम हो तथा समिति के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो या समिति के कार्यक्षेत्र मे व्यवसायरत हो।
2. सभी जमाकर्ता को समिति का नॉमिनल सदस्य जिसके प्रवेश पर नॉमिनल सदस्यता प्रदान की जावेगी। ऐसे सदस्य को साधारण सभा में मत देने का अधिकार नही होगा।
3. यदि अमानतदार (18 वर्ष से कम आयु) हो तो नॉमिनल फॉर्म अभिभावक के नाम से (परिचालक का अधिकार जिसे दिया गया है) भरा जायेगा एवं उसी के हस्ताक्षर होंगे।
4. अंगूठाधारी को सदस्य बनाने पर उसका फोटो (रंगीन) सदस्यता फार्म पर लगाना आवश्यक है।
5. राशि ट्रासफर के साथ नॉमिनल फार्म पूर्ण रूप से भरे एवं शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया होना आवश्यक है।
सदस्यों की श्रेणियों निम्नलिखित है
1. साधारण सदस्य
2. नाममात्र सदस्य
Sanstha Informations
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Thatipur, Gwalior (M.P.)
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